भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-
रिश्वत और भ्रष्टाचार निवारण क वर्तमान विधियों को समेकित एवं संशोधित करने का अधिनियम।
भारतीय गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हों
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का संक्षिप्त नाम और विस्तार –
1) यह अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 कहा जा सकेगा।
2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के सब नागरिकों पर भी लागू है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को अधिक जानने के लिए नीचे प्रदर्शित लिंक पर क्लीक कीजिये
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